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कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा जनसामान्य के जीवन की सुरक्षा हेतु वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जनहित में भा०ना०सु०सं० की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू।

कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा जनसामान्य के जीवन की सुरक्षा हेतु वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जनहित में भा०ना०सु०सं० की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू।



अमेठी अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) अर्पित गुप्ता ने बताया कि माह जुलाई में श्रावण मास की कॉवड यात्रा, मोहर्रम का पर्व एवं माह अगस्त, 2024 में दिनांक 15.08.2024 को स्वतन्त्रता दिवस, दिनांक 19.08.2024 को रक्षाबन्धन व दिनांक 26.08.2024 को जन्माष्टमी पर्वो तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा जनसामान्य के जीवन की सुरक्षा हेतु वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जनहित में भा०ना०सु०सं० की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है। उन्होंने कहा जनपद की सीमा के अन्तर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत आगामी पर्व/त्यौहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी तथा किसी प्रकार के जूलूस इत्यादि प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही आयोजित किये जाएंगे, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 05 से अधिक व्यक्ति को एक साथ एकत्रित, धार्मिक उत्तेजना फैलाना (ऐसा भाषण देना, सामाग्री वितरण आदि) व जुलूस, सामाजिक विद्वेश पूर्ण कार्य, व्यवहार, आचरण एवं व्यक्तियों के बीच बैमनस्य व भ्रम फैलाना, धार्मिक, जातीय, वर्गीय विभाजन सम्बन्धी कोई भी कथन व कृत्य पूर्णतया प्रतिबन्धित है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा न तो किसी प्रकार के मार्ग व विद्युत लाइन की गतिशीलता का अवरोध किया जायेगा और न ही किसी को दुष्प्रेरित व विद्युत उपकेन्द्रों/कार्यालय व विद्युत संयन्त्रों को किसी प्रकार क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी। सार्वजनिक/धार्मिक स्थलों में, नियमित अनुमति प्राप्त कार्यक्रर्मों के अलावा, अधिक संख्या में भीड़ एकत्र होने एवं घातक हथियार लेकर चलने से निषिद्ध है। कोई भी धरना, प्रदर्शन, जुलूस, चक्का जाम, जनसभा अथवा अन्य कोई विरोधी कार्यक्रम व क्रिया कलाप पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगे। मन्दिर/मस्जिद/गुरुद्वारा/चर्च आदि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की ध्वनि धार्मिक स्थल के परिसर तक ही सीमित रहेंगे। कोई भी व्यक्ति ढेला, ईटा, पत्थर, सोड़ा वाटर की बोतलें आदि, जिनसे किसी को आघात पहुँचाई जा सकती है, तद्‌नुसार उनका एकत्रित किया जाना, व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई ऐसा कार्य जिससे विभिन्न धार्मिक या भाषायी समुदायों के मध्य तनाव उत्पन्न हो, किया जाना प्रतिबन्धित किया जाता है। म्यूजिक सिस्टम/लाउडस्पीकर का सार्वजनिक प्रयोग, संघ लोक सेवा आयोग/उ०प्र० अधीनस्थ चयन आयोग व अन्य परीक्षा से सम्बन्धित परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं / अनुचित साधन, प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर 200 गज की परिधि में आवश्यक निषेधाज्ञा लागू करते हुए गेस पेपर, गाईड बुक, क्वैश्चन बैंक, साल्ड-अनसाल्ड पेपर आदि परीक्षा केन्द्रों पर ले जाना प्रतिबन्धित है। परीक्षा समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्नपत्र को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने से प्रतिबन्धित है तथा परीक्षा अवधि में 100 मीटर की परिधि में फोटो कापियर मशीन की दुकान खोलने एवं संचालन, प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के अन्दर एवं बाहर 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं तथा परीक्षा संचालन से जुड़े प्रशिक्षकों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य किसी का प्रवेश, व्यक्ति अथवा संगठन को परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रश्नपत्रों को अनुचित एवं अनाधिकृत रूप से खोलना और विक्रय करना, परीक्षा केन्द्र के अन्दर सेलुलर फोन अथवा कोई भी इलेक्ट्रानिक उपकरण कार्बन, परीक्षा केन्द्र के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, परीक्षा अवधि में किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित किसी कार्यकर्ता के प्रति अपराधिक/धमकी जैसा व्यवहार तथा परीक्षा केन्द्र के बाहर समाज विरोधी व्यक्तियों का एकत्र होना पूर्णतयाः प्रतिबन्धित है।

    उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अमेठी की सीमा के अन्दर लाठी, डण्डा (अन्धे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे तलवार, बरछी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयशस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। ड्यूटीरत पुलिस कर्मी/अर्द्ध सैनिक बल पर ये प्रतिबन्ध लागू नहीं होगें तथा कोई भी व्यक्ति अपने घर की छत पर या घर के बाहर अथवा सार्वजनिक स्थान पर ईंट-पत्थर आदि के टुकड़े एकत्र नहीं करेगा। किसी भी धार्मिक स्थल / सार्वजनिक स्थल / जूलूसों व अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनिमय और नियत्रण), नियम-2000 यथा संशोधित प्राविधानों के क्रम में औद्योगिक क्षेत्र में दिन व रात्रि के समय कमशः 75 से 65 डेसिबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65/45 डेसीबल अध्यारित क्षेत्रों में 55/45 डेसीबल तथा शांन्त क्षेत्र में 50/40 डेसीबल अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है। इसका पूर्णतः अनुपालन आवश्यक होगा। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रो का प्रयोग नहीं किया जायेगा। अपरिहार्य स्थिति में उप जिलामजिस्ट्रेट / क्षेत्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी एवं मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार डी० जे० 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि विस्तारण नहीं करेंगें तथा किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के नहीं करेगें। इस आदेश का उल्लंघन भा०न्या०सं० (BNS) की धारा-223 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति डयूटीरत पुलिस अधिकारी / कर्मचारीगण/नगर, निगम / स्वास्थ्य विभाग / सफाई कर्मी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध विधिपूर्ण कार्यवाही की जायेगी। सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई कोई भी व्यक्ति भड़काऊ अफवाह फैलाने सम्बन्धित कोई पोस्ट नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा पोस्ट करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुए सम्बन्धित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित भी करेगा। अमेठी जनपद की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजानिक स्थान पर पुतला नही जलायेगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेगा जिससे किसी प्रकार शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो। किसी भी व्यक्ति द्वारा नशे में अश्लील शब्दों का प्रयोग एवं खतरनाक तरीके से वाहन चलाना प्रतिबन्धित किया जाता है। दुकानदारों, राहगीरों, वाहन चालकों से जबरन चन्दा वसूलना, सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से किसी प्रकार की भ्रामक /अपुष्ट खबर प्रसारित करना, आपत्तिजनक/अनधिकृत पोस्ट करना, प्रतिबन्धित है। शव, शमशान स्थल पर, सभी सम्प्रदाय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में एकत्र 05 से अधिक संख्या में व्यक्तियों पर तब तक लागू नहीं होगा, जब तक उक्त स्थल पर एकत्रित व्यक्तियों से भारत/राज्य की किसी संहिता, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो, लोकशान्ति विक्षुब्ध होने का खतरा न हो। महामारी आदि के दृष्टिगत शासन द्वारा निर्गत यथा आदेश / निर्देश प्रभावी होंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, परम्परागत कार्यक्रमों का आयोजन नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए किये जा सकेंगे।

         अमेठी जनपद सीमा के अन्दर किसी भी साइबर कैफे के स्वामी / संचालक द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति को, जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण पत्र जैसे परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पास पोर्ट फोटो, केडिट कार्ड, पैन कार्ड व ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो, साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जायेगा। समस्त आगन्तुकों / प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर रखे बिना संचालित नहीं किया जायेगा। सभी आगन्तुकों / प्रयोगकर्ताओं को उनके हस्तलेख में नाम पता, दूरभाष नम्बर तथा परिचय का प्रमाण पत्र अंकित कराये बिना साइबर कैफे का प्रयोग नहीं करने दिया जाए। यह निषेधाज्ञा दिनांक 02.07.2024 से 30.08.2024 तक सम्पूर्ण जनपद में प्रभावी रहेगी तथा जनपद अमेठी की सीमा में सामान्य रूप से रहने एवं आने-जाने वाले सभी नागरिकों / व्यक्तियों पर लागू होगी। निषेधाज्ञा का उल्लंघन भा०न्या०सं० (BNS) की धारा-223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

उपमंडल ब्यूरो ओम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट

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