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नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसलासुप्रीम कोर्ट ने कहा-अवैध शादी में जन्मी संतान वैध

 लखनऊ नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसलासुप्रीम कोर्ट ने कहा-अवैध शादी में जन्मी संतान  वैध 



अदिति न्यू श्री न्यूज़ 24 पोर्टल यूट्यूब चैनल लखनऊ रायबरेली


वरिष्ठ संवाददाता प्रवीण सैनी लखनऊ


देश की सबसे बड़ी अदालत द्वारा कहा गया कि माता-पिता की अर्जित पैतृक संपत्ति पर अधिकार इन मामलों में बेटियां भी हकदार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार एक सितंबर को कहा कि किसी भी अवैध शादी से जन्मी संतान का उसके माता-पिता की अर्जित और पैतृक प्रॉपर्टी में अधिकार होगा ऐसे मामलों में बेटियां भी प्रॉपर्टी में बराबर की हकदार होंगी चीफ जस्टिस डिवाइस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अवैध शादी से जन्मे बच्चे हैं माता-पिता की संपत्ति पर उनका उतना ही अधिकार है जितना कि वह शादी में दंपत्ति के बच्चे का होता है


 जॉइंट हिंदू फैमिली पर ही लागू होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला


हिंदू मैरिज एक्ट  उन्नीस सौ  पचपन के तहत किसी शादी को तो आधार पर अमन ने माना जाता है। एक शादी के दिन से ही एक दूसरा जिसे अदालत डिग्री देकर अमान्य घोषित कर दे हिंदू सकसेशन लॉ आधार पर अमान्य शादियों में जन्मी संतान माता-पिता की संपत्ति व दावा कर सकते हैं

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