9 साल बाद आई इंसाफ की घड़ी...
9 साल बाद आई इंसाफ की घड़ी...
10 लाख की फिरौती न मिलने पर कक्षा 2 के छात्र को मौत के घाट उतारने वाले दरिंदो को उम्र कैद की सजा....
वर्ष 2014 में घर से प्याज़ लेने निकला था मासूम अनस, रास्ते से किडनेप कर भेज दिया था रंगदारी का पत्र.. फिर मिली थी लाश
सजा सुनाये जाने से पहले अदालत से फरार हुआ क़ातिल... एसएसपी को कातिल की गिरफ्तारी के लिए अदालत ने लिखी चिट्टी
UP : शामली के रशीदगढ़ गांव में 10 लाख की फिरौती के लिए कक्षा दो के छात्र अनस के अपहरण और हत्या के दोषी विपिन और आज़ाद को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं।अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-13 की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा, विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप शर्मा ने बताया कि 13 दिसंबर 2014 को अर्पण पब्लिक स्कूल का कक्षा दो का छात्र अनस सुबह प्याज लेने के लिए घर से निकला था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। दोपहर के समय पीड़ित पक्ष के घेर में लिफाफा पड़ा मिला। जिसमें बदमाशों ने 10 लाख रुपये की फिरौती की मांग की थी। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने छानबीन कर गांव के ही विपिन को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद आरोपी ने गांव के पास से ही अपहृत बच्चे का शव बरामद कराया। अपहरण के बाद भेद खुल जाने के डर से बच्चे की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई थी।बच्चे के पिता ताहिर ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने गांव के ही आरोपी विपिन और आजाद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-13 में हुई। अदालत ने दोषी विपिन को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। छह नवंबर को अपहरण और हत्या का दोष सिद्ध होते ही आजाद अदालत से फरार हो गया था। इसी वजह से केवल विपिन को सजा सुनाई गई। अदालत ने दोषी आजाद की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी को पत्र लिखा है। mandal kordinater Rajkumar Singh ki report
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