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लखनऊ में धारा एक सौ चवालीस लागू विधान भवन के एक किमी तक तांगा-ट्रैक्टर ट्राली पर रोक

 लखनऊ में धारा एक सौ चवालीस लागू विधान भवन के एक किमी तक तांगा-ट्रैक्टर ट्राली पर रोक



अदिती न्यूज श्री न्यूज 24 पोर्टल यूट्यूब चैनल लखनऊ रायबरेली


संवाददाता प्रवीण सैनी लखनऊ 


लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आने वाले त्‍योहारों पर सुरक्षा व्‍यवस्‍था को देखते हुए मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ के न‍िर्देशों के बाद लखनऊ में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है धनतेरस  दीपावली गोवर्धन पूजा भैयादूज छठ पूजा  गुरुनानक जयन्ती कार्तिक पूर्णिमा और क्रिसमस पर्व के चलते धारा 144 लागू की गई है 


बता दें कि धारा 144 को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को अलर्ट रहने के दिशा-निर्देश जारी किया है साथ ही विधान सभा की तरफ जाने वाले रास्तों पर घोड़ा गाड़ी ट्रैक्टर-ट्राली आदि पर भी रोक रहेगी यह आदेश आज सेइकतीस दिसंबर  दो हजार तेईस तक लागू रहेगा

जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल ने कहा है कि दो नवंबर से  दिसंबर इकतीस तक विभिन्न कार्यक्रम त्योहार के साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं वहीं वर्तमान में विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 लागू की जा रही है  इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी


जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल ने कहा कि धारा 144 के तहत विधान भवन की परिधि में ट्रैक्टर ट्रैक्टर-ट्राली घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी भैंसागाड़ी तांगा गाड़ी के साथ हथियार ज्वलनशील पदार्थ सिलेण्डर आदि पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी  इसके साथ ही उधर जाने वाले रास्ते पर किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेंगेजेसीपी ने कहा कि सरकारी दफ्तरों और विधानसभा भवन के ऊपर व आसपास एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग करना भी पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा  साथ ही लखनऊ में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन निर्धारित धरना स्थल  इकोगार्डन छोड़कर अन्य स्थान पर बिना अनुमति करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगीइस हेतु निर्धारित किया गया है

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