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रायबरेली औरैया जिले में बेटे की मौत के दोषियों की गिरफ्तारी के लिए मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव गृह गोपन विभाग से डाक पत्र भेज कर लगाई गुहार

 रायबरेली औरैया जिले में बेटे की मौत के दोषियों की गिरफ्तारी के लिए मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव गृह गोपन विभाग से डाक पत्र भेज कर लगाई गुहार



अदिती न्यूज श्री न्यूज 24 पोर्टल यूट्यूब चैनल रायबरेली


पत्रकार संजय मिश्रा शिवगढ़ रायबरेली


 मल्हौसी औरैया

जनपद औरैया के थाना बेला क्षेत्र के अंतर्गत करीब एक माह पूर्व कथितं प्रेमिका के दरवाजे पर मृत पाए गए युवक के पिता ने बेटे की मौत के दोषियों की गिरफ्तारी के लिए मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव गृह गोपन विभाग से गुहार लगाई है

थाना बेला क्षेत्र के ग्राम मल्हौसी निवासी सामन्त सिंह ने मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव गृह गोपन विभाग को भेजे  पत्र में कहा है कि उनका पुत्र धर्मेन्द्र सिंह उम्र  सत्ताईस वर्ष जो आज से करीब डेढ़ वर्ष पूर्व नोएडा में किसी प्राइवेट कम्पनी में काम करता था तथा वहीं किराये के मकान पर रहता था। प्रार्थी के गांव की कुमारी आकांक्षा पुत्री वीर सिंह रीतू पुत्र वीर सिंह गीता देवी पत्नी वीर सिंह सोना पुत्र कल्लू जिशान पुत्र गांधी बृजेश पुत्र चन्द्रीका प्रसाद सर्वनिवासीगण मल्हासी थाना बेला जिला औरया ने एक राय होकर एक षणयंत्र के तहत प्रार्थी के पुत्र को दिनांक उन्तीश नव दो हजार तेईस को अपने घर फोन करके बुलाया और प्रार्थी के पुत्र की हत्या करके प्रार्थी के पुत्र का शव अपने घर के दरवाजे के बाहर फेंक दिया प्रार्थी को जब पता चला तो प्रार्थी उक्त विपक्षीगण के दरवाजे पर पहुंचा तो प्रार्थी ने देखा कि उसका पुत्र मरा पड़ा था। प्रार्थी के पुत्र के शरीर पर कई चोटों के निशान थे विपक्षीगण ने अपने बचाव के लिए पुलिस को बुलाकर पुलिस साठ गांठ कर ली प्रार्थी ने उपरोक्त लोगों से कहा कि आप लोगों ने मेरे पुत्र की हत्या क्यों कर दी है तो उपरोक्त लोगो ने कहा कि इसको इश्क का ज्यादा नशा सवार था जो उतार दिया इस सम्बंध में प्रार्थी ने उक्त लोगों से कहा कि आप लोगों ने मेरे पुत्र को मारकर ऐसा काम क्यों किया तो उक्त विपक्षीगण ने कहा कि मुझे जो करना था कर दिया और अगर तुम लोगों ने कोई कानूनी कार्यवाही की तो जो तुम्हारे पुत्र का हाल किया वही तुम्हारे साथ भी होगा। प्रार्थी ने थाना हाजा पर अपने पुत्र की हत्या के सम्बंध में लिखित प्रार्थनापत्र दिया तथा एक शिकायत 1076 पर उक्त विपक्षीगण के विरूद्ध की थी जिसमें थाना हाजा की पुलिस ने मात्र आत्महत्या से सम्बंधित मुकदमा पंजीकृत कर लिया जबकि प्रार्थी के पुत्र की हत्या का मुकदमा धारा 302 आई०पी०सी० के तहत होना चाहिए था लेकिन पुलिस व उक्त मुल्जिमानों की मिली भगत से आत्म हत्त्या से सम्बंधित धारा तीन सौ छह आई०पी०सी० में दर्ज  किया और मात्र एक अभियुक्त को जेल भेजा बाकी छुट्टा घूमकर समझौता करने का दवाब डालकर जानमाल की धमकियां दे रहे हैं

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