Click now

https://bulletprofitsmartlink.com/smart-link/41102/4

वाराणसी ज्ञान व्यापी मामले में हाई कोर्ट ने जारी नही किया पूजा रुकने का आदेश

 रायबरेली वाराणसी ज्ञान व्यापी मामले में हाई कोर्ट ने जारी नही किया पूजा रुकने का आदेश 



अदिती न्यूज श्री न्यूज 24 पोर्टल यूट्यूब चैनल रायबरेली


पत्रकार संजय मिश्रा शिवगढ़ रायबरेली 


ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा-पाठ जारी रहेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर पूजा पर रोक लगाने का आदेश जारी नहीं किया। इसके अलावा कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का आदेश भी दिया है  इस मामले में अब अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा-पाठ रोकने से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को पहले हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया था

इससे पहले हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की बहस हुई  इसके बाद जज की पीठ ने एजी से वाराणसी की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली  वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को बताया कि वाराणसी कोर्ट ने सात  दिन में पूजा की व्यवस्था तहखाने में करने का निर्देश दिया था  हालांकि डीएम ने महज सात घंटे में ही पूजा की प्रक्रिया शुरू करा दी  इससे वहां अफरातफरी मच गई

वहीं हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष से पूछा कि पूजा के लिए अभी एप्लिकेशन डालने की जरूरत क्या थी हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि ए एस आई के सर्वे में तहखाने का दरवाजा नहीं मिला। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि तहखाने का दरवाजा कहां गया

कोई टिप्पणी नहीं