मातृत्व , शिशु एवं बालिका योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक करें ऑनलाइन आवेदन।
मातृत्व , शिशु एवं बालिका योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक करें ऑनलाइन आवेदन।
श्री न्यूज़ 24 से अमेठी जिला ब्यूरो चीफ रामधनी शुक्ला की खास रिपोर्ट ।
जिला अमेठी से सहायक श्रमायुक्त गोविन्द यादव ने बताया कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न कार्यो में लगे निर्माण श्रमिकों के हितार्थ
कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत ऐसे सभी निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष की हो और पिछले 12 माहों में 90 दिवस का निर्माण कार्य/मनरेगा कार्य किया हो पंजीयन के पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि पंजीयन हेतु सम्बन्धित श्रमिक
अपनी फोटो, आधार, बैंक पासबुक, स्वयं का घोषणा पत्र व परिवार विवरण लेकर निकटतम जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से अथवा बोर्ड की वेबसाइट www.upbocw.in पर 03 वर्ष हेतु निर्धारित शुल्क रू0 80 (20 रू0 पंजीयन शुल्क, 60 रू0 अंशदान) जमा कर अपना पंजीकरण करा सकते है। उन्होंने बताया वर्तमान में संचालित मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत पंजीकृत पुरूष श्रमिक को रू0 6000
एवं महिला श्रमिक को 03 की न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य धनराशि दी जाती है, जिसमें पुत्री के जन्म पर रू0 25000 एवं पुत्र के जन्म पर रू0 20000 तथा पहली व दूसरी कन्या संतान बालिका होने पर रू0 25000 एवं दिव्यांग कन्या हेतु 18 वर्ष हेतु रू0 50000 की सावधि जमा शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि उक्त योजना के तहत श्रमिक
द्वारा आवेदन पंजीकरण के उपरान्त ऑनलाइन पोर्टल पर किया जायेगा तथा आवेदन के साथ जन्म व प्रसव प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र, आंगनबाड़ी प्रमाण पत्र, टीकाकरण कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड की प्रति आवेदन के साथ ऑनलाइन संलग्न की
जायेगी। उन्होंने बताया कि योजना से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए उपरोक्त बोर्ड की वेबसाइट अथवा जनपद के सहायक श्रमायुक्त ब्लॉक परिसर गौरीगंज के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
श्री न्यूज़ 24 से जिला ब्यूरो चीफ रामधनी शुक्ला की खास रिपोर्ट ।
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