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उर्वरक वितरण में अनियमितता पर अमेठी में 5 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित।

र्वरक वितरण में अनियमितता पर अमेठी में 5 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित।

श्री न्यूज़ 24 से अयोध्या मंडल ब्यूरो प्रमुख शुकुल बाजार अमेठी से रामधनी शुक्ला

अमेठी। जिला कृषि अधिकारी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि एक कृषक को 40 बोरी से अधिक उर्वरक दिए जाने के मामले में पांच उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। निलंबित विक्रेताओं में राजपूत ट्रेडर्स (कमलानगर), रिछौरा कृषि वानिकी सहकारी समिति (रिछौरा), जैनुल आबदीन खाद भंडार (भिलाई कला), कर्मशेर खाद भंडार (जोधनपुर) और नवीन हरियाली कृषि सेवा केंद्र (पूरे चितई) शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन प्रतिष्ठानों से उर्वरक खरीदने वाले कृषकों का सत्यापन संबंधित विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी (कृषि) के माध्यम से कराया जा रहा है। सत्यापन उपरांत दोषी पाए जाने पर विक्रेताओं के विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी। जिला कृषि अधिकारी ने सभी उर्वरक प्रदायकर्ता कंपनियों को निर्देशित किया है कि थोक विक्रेताओं को अनुदानित उर्वरकों के साथ किसी भी अन्य उत्पाद की टैगिंग करके आपूर्ति न करें। साथ ही फुटकर विक्रेताओं को भी चेताया गया है कि वे बिक्री रजिस्टर में कृषक का नाम, पता, मोबाइल नंबर और खरीदे गए उर्वरक की मात्रा दर्ज करें, जिसका मोबाइल नंबर के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। निर्देश में यह भी कहा गया है कि कृषकों की खतौनी देखकर जोत के अनुसार ही उर्वरक का वितरण करें और एक ही कृषक को बार-बार उर्वरक न बेचें, ताकि ‘टॉप-20 बायर’ की संख्या न बढ़े। यदि किसी विक्रेता द्वारा उर्वरक की अनियमित बिक्री या निर्धारित दर से अधिक पर बिक्री की शिकायत मिली तो उसके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।




श्री न्यूज़ 24 से अयोध्या मंडल प्रमुख शुकुल बाजार अमेठी से रामधनी शुक्ला

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