नगर पालिका परिषद जायस के वार्ड सं0-14 हेतु रिक्त सदस्य पदों पर उप निर्वाचन की अधिसूचना जारी।
नगर पालिका परिषद जायस के वार्ड सं0-14 हेतु रिक्त सदस्य पदों पर उप निर्वाचन की अधिसूचना जारी।
श्री न्यूज़ 24 से अयोध्या मंडल ब्यूरो प्रमुख शुकुल बाजार अमेठी से रामधनी शुक्ला
जिला अमेठी से बड़ी खबर जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) संजय चौहान ने नगर पालिका परिषद जायस के रिक्त
सदस्य पद वार्ड संख्या-14 के महिला आरक्षण श्रेणी के पद पर उप निर्वाचन विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराये जाने हेतु निर्देशित किया है। इस क्रम में उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति 19 सितम्बर 2025 से 29 सितम्बर 2025 तक पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (मंगलवार) 30 सितम्बर 2025 को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक, अभ्यर्थन वापसी (शुक्रवार) 03 अक्टूबर 2025 को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक, प्रतीक आवंटन (सोमवार) 06 अक्टूबर 2025 को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्य की
समाप्ति तक एवं मतदान (बुधवार) 15 अक्टूबर 2025 को प्रातः 07 बजे से 05 बजे तक तथा मतगणना (शुक्रवार) 17 अक्टूबर 2025 को प्रातः 08 बजे से कार्य की समाप्ति तक सम्पन्न किया जायेगा। उन्होंने बताया उल्लिखित समय सारिणी के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी सम्बन्धित नगरीय निकाय के उप निर्वाचन की सार्वजनिक नोटिस 19 सितम्बर 2025 को जारी करेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेंगे तथा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने की तिथि से
नामांकन पत्रों का विक्रय किया जायेगा। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, अभ्यर्थन वापस लेने, प्रतीक आवंटन एवं मतगणना की कार्यवाही सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सम्बन्धित नगरीय निकाय की सम्बन्धित तहसील मुख्यालय तिलोई में होगा एवं नामांकन प्रक्रिया तहसील तिलोई में न्यायालय नायब
तहसीलदार दक्षिणी कक्ष में सम्पन्न होगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु अपने कार्यालय तथा सम्बन्धित नगरीय निकायों के मुख्यालय सूचना पट्ट पर कार्यक्रम प्रदर्शित करेंगे एवं उक्त उप निर्वाचन उ0प्र0 नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन)
नियमावली-2010 के प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न होगा। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु आयोग द्वारा निर्धारित उपर्युक्त समय सारिणी के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

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