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बीमा कम्पनी अदा करेगी 2.82 लाख रुपए की धनराशि

बीमा कम्पनी अदा करेगी 2.82 लाख रुपए की धनराशि



स्थायी लोक अदालत ने ट्रक स्वामी के पक्ष में सुनाया फैसला

श्री न्यूज़ 24 से अयोध्या मंडल ब्यूरो प्रमुख शुकुल बाजार अमेठी से रामधनी शुक्ला

सुलतानपुर। स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन राधेश्याम यादव एवं सदस्य मृदुला राय व रमेश चंद्र यादव ने ट्रक मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया। स्थायी लोक अदालत ने पीड़ित पक्ष के हक में वाहन दुर्घटना बीमा कवर की धनराशि के रूप में शेष धनराशि 2,82,913 रुपये एवं मानसिक-शारीरिक व वाद व्यय के लिए 20 हजार रुपये एक माह के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। 

गोसाईगंज थाने के पठानीपुर-फतेपुर संगत के रहने वाले परिवादी मो.नोइद ने स्थायी लोक अदालत में वाद पेश किया। उनके आरोप के मुताबिक उन्होने अपनी ट्रक का बीमा कराया था। परिवादी के मुताबिक नौ फरवरी साल 2025 को बिहार से बालू भरकर वापस आते समय अचानक संतुलन बिगड़ जाने से उनकी ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई,जिसमे उनका काफी नुकसान हुआ। आरोप के मुताबिक एसबीआई बीमा कम्पनी देनदारी होने के बावजूद ट्रक की मरम्मत कराने में लगे पूरे खर्च को अदा नहीं कर रही थी,नतीजतन उन्होंने स्थायी लोक अदालत की शरण लिया,जहां से उन्हें न्याय मिला। अदालत ने निर्धारित समय मे बीमा कम्पनी को परिवादी के पक्ष में धनराशि अदा करने का आदेश दिया है।

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