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लखनऊ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने किया खारिज

 लखनऊ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने किया खारिज



अदिती न्यूज श्री न्यूज 24 पोर्टल यूट्यूब चैनल लखनऊ रायबरेली


संवाददाता प्रवीण सैनी लखनऊ


   मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध संबंधी याचिका गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की अदालत ने सुबह ग्यारह बजे फैसला सुनाया. इस तरह उनकी सजा बरकरार रहेगी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर दो हजार उन्नीस के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने तेईस मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराओं चार सौ निन्यन्नबे और पाच आपराधिक मानहानि के तहत दोषी ठहराते हुए  दो साल जेल की सजा सुनाई थी फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था राहुल गांधी  ने केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे

राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ वकीलों से गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर चर्चा हो रही है

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