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बनारस ज्ञानवापी: तहखाने में पूजा पाठ के विरोध में मुस्लिम पक्ष की याचिका सुप्रीमकोर्ट में ख़ारिज

 रायबरेली बनारस ज्ञानवापी: तहखाने में पूजा पाठ के विरोध में मुस्लिम पक्ष की याचिका सुप्रीमकोर्ट में ख़ारिज 



अदिती न्यूज श्री न्यूज 24 पोर्टल यूट्यूब चैनल रायबरेली


पत्रकार संजय मिश्रा शिवगढ़ रायबरेली 



वाराणसी  ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाना के पूजा पाठ के जिला जज के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा  जहां मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने सुनने से इंकार कर दिया

जज ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिए  वहीं हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिला जज की फैसले को चुनौती दी जा सकती है वहीं हिंदू पक्ष भी इस मामले में कैविएट दाखिल करने जा रहा है दूसरी ओर पूजा शुरू होने के विरोध स्वरूप शहर के कई इलाकों में मुस्लिम समाज ने अपनी दुकान बंद कर विरोध जारी रखा ज्ञानवापी से लगायत नई सड़क और दाल मंडी इलाके में दुकानें पूरी तरह से बंद रहीं

 हमें बिना सूचना दिए तहखाना में पूजा शुरू कर दी गई। इसके खिलाफ हमने रात में ही तीन बजे बजे सुप्रीम कोर्ट में अपनी महिला वकीलों को भेज कर एप्लीकेशन डलवाई इस पर रात में ही हमें हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया गया हमारी एक टीम हाई कोर्ट इलाहाबाद में आज एप्लीकेशन दाखिल करने जा रही है उन्होंने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने निचली अदालत के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। जिस पर कोर्ट ने तत्काल एक्शन से इनकार कर दिया

इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि हम इस मामले में हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल करने जा रहे हैं जिससे कि बिना हमारा पक्ष सुने कोर्ट कोई भी निर्णय ना दे बता दें कि कैविएट उस कानूनी प्रक्रिया को कहा जाता है। जिसमें कोर्ट बिना उनके पक्ष को सुने कोई भी फैसला नहीं देता है

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