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फर्जी मेडिकल स्टोर संचालक को तीन साल की सजा व जुर्माना।

फर्जी मेडिकल स्टोर संचालक को तीन साल की सजा व जुर्माना।



अयोध्या

फर्जी मेडिकल स्टोर संचालक को कोर्ट ने तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख का जुर्माना भी हुआ है। फैसला विशेष न्यायाधीश औषधि प्रसाधन प्रेम प्रकाश की अदालत से गुरुवार को हुआ।

     ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के विशेष लोक अभियोजक राम तिलक मिश्रा ने बताया कि 6 जनवरी 2020 को सहायक आयुक्त औषधि के निर्देश पर सुमित कुमार वर्मा व प्रबोध चंद्र रस्तोगी औषधि निरीक्षक ने संजय कुमार स्वामी मेसर्स संजय मेडिकल स्टोर सनेथू लाला का पुरवा थाना पूरा कलंदर में छापा मारा था। जिसमें संजय कुमार निवासी लक्ष्मणपुर को बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर संचालित करते हुए पाया। मांगने पर संजय कुमार नच तो कोई लाइसेंस दिखा पाए और न ही अन्य कागजात दिखा पाए। इस पर ड्रग इंस्पेक्टर्स ने मेडिकल स्टोर सीज कर दिया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी करते हुए संजय को सजा सुनाई।

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