अयोध्या में शामिल 41 गांवों में लगेगा टैक्स: 19372 आवासीय भवन और 1875 व्यावसायिक भवन चिह्नित, नए साल से करना होगा भुगतान।
अयोध्या में शामिल 41 गांवों में लगेगा टैक्स: 19372 आवासीय भवन और 1875 व्यावसायिक भवन चिह्नित, नए साल से करना होगा भुगतान।
अदिति न्यूज़ / श्री न्यूज़ 24 अयोध्या
जिला संवाददाता उमाशंकर तिवारी
अयोध्या
अयोध्या नगर निगम में शामिल होने वाले विस्तारित क्षेत्र 41 गांवों में भी नए साल से टैक्स लगेगा। इन गांवों को नगर निगम में शामिल किए जाने का पांच साल का समय पूरा हो रहा है। विस्तारित क्षेत्रों में करीब एक लाख की आबादी है। लगभग 19372 आवासीय भवन और 1875 व्यावसायिक भवन हैं। व्यावसायिक भवनों से टैक्स की वसूली करीब दो साल से हो रही है। लेकिन अब आवासीय भवनों से भी गृहकर व जलकर वसूल किया जाएगा। 2020 में अयोध्या शहर से सटे 41 गांवों को शामिल किया गया था। साल 2022 के नगर निगम के चुनाव में इन विस्तारित क्षेत्रों के 41 गांवों को भी 60 वार्डों में शामिल कर चुनाव कराया गया था। क्योंकि पांच साल तक निगम में शामिल होने वाले क्षेत्रों से आवासीय भवनों पर हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की वसूली की छूट रहती है। अब यह पांच साल की मियाद मार्च 2025 में खत्म हो रही है। इसलिए अप्रैल 2025 से नगर निगम अयोध्या में शामिल 41 गांवों के आवासीय भवन स्वामियों से भी हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की वसूली की जाएगी। इसके पहले विस्तारित क्षेत्रों का जीआई सर्वे का कार्य पूरा करा लिया गया है। टैक्स वसूली से पहले जारी की जाएगी नोटिस नगर निगम अयोध्या में शामिल विस्तारित क्षेत्रों के 41 गांवों के आवासीय भवनों से गृहकर व जलकर वसूली से पहले आवासीय भवन स्वामियों को नोटिस जारी की जाएगी। नोटिस पर दावे और आपत्तियां जारी करने के लिए एक माह का समय दिया जाएगा। आपत्तियां प्राप्त होने के बाद नगर निगम की ओर से स्थलीय निरीक्षण कराकर फाइनल प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद कर निर्धारण किया जाएगा। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी गजेन्द्र कुमार ने बताया “विस्तारित क्षेत्रों के सभी 41 गांवों के आवासीय भवनों से भी अप्रैल 2025 से जलकर और गृहकर की वसूली शुरू की जाएगी। 31 अगस्त तक बढ़ी गृहकर व जलकर में छूट नगर निगम अयोध्या की ओर से गृहकर और जलकर जमा करने के लिए छूट की सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि यह सुविधा आवासीय और व्यावसायिक दोनों प्रकार के करदाताओं को प्रदान की जा रही है। इसलिए सभी करदाताओं से अपील है कि वे अपने करों का भुगतान 31 अगस्त तक करके छूट का लाभ ले सकते हैं।
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