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हाई कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया

हाई कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया



उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में हुए एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड में हाई कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट 27 दिसंबर 2022 को दलित युवक अनीश कुमार की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी के खिलाफ दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया, जब पुलिस प्रशासन ने बार-बार अदालत के आदेशों को नजरअंदाज किया।

जवाब दाखिल के लिए बार-बार अदालत के आदेश को नजर अंदाज करने पर हुई कार्रवाई

18 दिसंबर 2024 को एसपी को अदालत में पेश होने का आदेश

लखीमपुर खीरी जिले में 27 दिसंबर 2022 को हुए एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड में अब एक नया मोड़ आया है। इस मामले में दलित युवक अनीश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी अरुण कुमार उर्फ बाबूराम ने अनीश को उसके घर के दरवाजे पर बुलाकर अवैध तमंचे से गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई थी।

अनीश के परिवार ने लगाया था हत्या का आरोप मृतक अनीश कुमार के परिवार ने हत्या का आरोप अरुण कुमार पर लगाया था, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पहले इस मामले में आरोपी को जिला अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन बाद में अदालत ने उसकी जमानत खारिज कर दी। इसके बाद, आरोपी ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर की थी।

हाई कोर्ट ने एसपी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया

हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कई बार पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा था, लेकिन लखीमपुर खीरी जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) गणेश प्रसाद साहा ने अदालत के आदेशों को लगातार नजरअंदाज किया। अदालत ने जब देखा कि बार-बार पुलिस प्रशासन की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा रहा है, तो उसने कड़ा कदम उठाया। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया।

18 दिसंबर 2024 को एसपी को अदालत में पेश होने का आदेश

हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि एसपी गणेश प्रसाद 18 दिसंबर 2024 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर हों। अदालत ने इस मामले में पुलिस के रवैये को गंभीरता से लेते हुए इस निर्देश को जारी किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि अदालत की अवमानना पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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