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मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना में अधिकतम 10.00 लाख हेतु इच्छुक करें ऑनलाइन आवेदन।

मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना में अधिकतम 10.00 लाख हेतु इच्छुक करें ऑनलाइन आवेदन।



श्री न्यूज़ 24 से ब्यूरो रामधनी शुक्ला की खास रिपोर्ट



मुसाफिरखाना अमेठी से जिला ग्रामोद्योग अधिकारी महेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ द्वारा संचालित 


मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजनान्तर्गत रोजगार सृजन के उद्देश्य से प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में माटीकला एवं शिल्पकला के उद्यमियों/शिल्पियों एवं समितियों को परम्परागत माटीकला के कामगारों एवं माटीकला के कार्यों में रूचि रखने वाले उद्यमियों को माटीकला से 


सम्बन्धित व्यवसायिक गतिविधियां यथा खिलौना निर्माण, घरेलू उपयोग के उत्पाद (प्रेशर कूकर, घड़ा, सुराही, जग, कुल्हड, ग्लास, आचारदानी, कटोरी, कप, प्लेट, डोंगे इत्यादि) सजावटी वस्तुएं (गुलदस्ता, गार्डेन पाट्स, बोन्साई पाट्स, लैम्प्स इत्यादि) बनाने के लिए उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से परम्परागत अभ्यर्थियों को रू० 10.00 लाख की 


परियोजना लागत पर बैंक से ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। इस क्रम में उन्होंने बताया कि उक्त योजना के अन्तर्गत इच्छुक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र किया जा सकता है व आवेदन करने की अन्तिम तिथि 15 जून 2025 है एवं आवेदन योजना के ऑनलाइन पोर्टल

 https://upmatikalaboard.in पर आवेदन किया जा सकता है तथा ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रपत्रों के साथ किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, सैंठा रोड, गौरीगंज अमेठी में जमा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि परियोजना लागत 5.00 लाख तक ऋण के आवेदन के लिए आवेदक का साक्षर होना तथा 5.00 लाख से अधिक ऋण हेतु आवेदक 


को न्यूनतम कक्षा-8 उत्तीर्ण होना आवश्यक है एवं योजनान्तर्गत प्रोजेक्ट लागत का 5 प्रतिशत उद्यमी अंशदान तथा 95 प्रतिशत बैंक ऋण अनुमन्य होगा, जिसमें से पूँजीगत ऋण (टर्म लोन) धनराशि पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (सब्सिडी) 


छूट के रूप में विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि आवेदन हेतु आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित है एवं अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा आवेदन करने हेतु आवश्यक प्रपत्र के तहत आधार कार्ड, राशन कार्ड अथवा परिवार रजिस्टर की नकल, 


निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के लिए), पासपोर्ट साइज फोटो, प्रधान/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जनसंख्या/अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिर्पाेट (सी०ए० द्वारा), बैंक पासबुक की छायाप्रति अनिवार्य होगा। उक्त योजना के तहत विस्तृत जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी 


अमेठी के मो0नं0-7408410787 तथा औद्योगिक सहायक निरीक्षक (खा०ग्रा०बो०) के मो0नं0-9170433799 पर सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता हूं।


श्री न्यूज़ 24 ब्यूरो रामधनी शुक्ला की खास रिपोर्ट।

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