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अमेठी में बिना अनुमति पेड़ काटने पर वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई।

अमेठी में बिना अनुमति पेड़ काटने पर वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई।


श्री न्यूज़ 24 से अयोध्या मंडल ब्यूरो चीफ शुकुल बाजार अमेठी से रामधनी शुक्ला

अमेठी। प्रभागीय वनाधिकारी रणवीर मिश्र ने बताया कि बीते 23 सितम्बर 2025 को तिलोई तहसील के ग्राम शिवपुर मजरे भदमर स्थित कमई बार्डर पर वर्षा व आंधी-तूफान के कारण दो हरे आम के पेड़ (गोलाई क्रमशः 2.95 मीटर एवं 1.70 मीटर) गिर गए थे। ये वृक्ष ग्राम शिवपुर मजरे भदमर निवासी चन्द्रभान मिश्र पुत्र स्व. लालता प्रसाद मिश्र के खेत में गिरे थे। सूचना के अनुसार, उक्त गिरे हुए पेड़ों को चन्द्रभान मिश्र तथा ग्राम रस्तामऊ निवासी हलीम पुत्र मोहम्मद तकी एवं वारिस अली पुत्र करम मोहम्मद द्वारा बिना वन विभाग की अनुमति के काटा जा रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की और आरोपितों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत वन अपराध संख्या-24/2025-26, दिनांक 23.09.2025 पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ की




श्री न्यूज़ 24 से मंडल ब्यूरो चीफ रामधनी शुक्ला

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