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प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर पीएम फसल बीमा योजना के तहत मिलेगा लाभ

 बीमित किसान फसल क्षति की सूचना 72 घंटे के भीतर अवश्य दर्ज कराएं : जिला कृषि अधिकारी


प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर पीएम फसल बीमा योजना के तहत मिलेगा लाभ



यूपी रिपोर्टर मारूफ अहमद अमेठी के साथ 


अमेठी। जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह निरंजन ने जनपद के समस्त किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति की स्थिति में निर्धारित समयावधि के भीतर सूचना दर्ज कराना आवश्यक है, जिससे पात्र किसानों को योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि ओलावृष्टि, जलभराव (धान फसल को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को नुकसान होने पर किसान क्षति की सूचना दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त फसल कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल को आगामी 14 दिनों के भीतर ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा अथवा बेमौसम बारिश से क्षति होने की स्थिति में भी योजना के तहत दावा किया जा सकता है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि किसान फसल नुकसान की सूचना कृषि रक्षक पोर्टल, टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14447 तथा पीएम फसल बीमा योजना के व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7065514447 पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा संबंधित बीमा कंपनी, बैंक शाखा अथवा कृषि विभाग के माध्यम से भी सूचना दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार फसल क्षति की सूचना घटना के 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है। सूचना दर्ज कराते समय किसान अपना नाम, मोबाइल नंबर, बीमित फसल का विवरण, प्रभावित क्षेत्र/सर्वे नंबर, पीएमएफबीवाई आवेदन संख्या तथा बैंक खाते से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं। जिला कृषि अधिकारी ने जनपद के सभी बीमित किसानों से अपील की है कि फसल क्षति होने की स्थिति में बिना विलंब निर्धारित माध्यमों से सूचना दर्ज कराकर योजना का लाभ प्राप्त करें।


फसल क्षति सूचना के प्रमुख माध्यम


कृषि रक्षक हेल्पलाइन : 14447

PMFBY व्हाट्सएप चैटबॉट : 7065514447

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