रामनगर नैनीताल में प्रतिबंधित पान मसालों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, तीन नमूने जांच को भेजे
रामनगर नैनीताल में प्रतिबंधित पान मसालों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, तीन नमूने जांच को भेजे
श्री न्यूज़ 24/अदिति न्यूज़
सुरेंद्र सैनी रामनगर संवाददाता
रामनगर खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने गुरुवार को रामनगर के मुख्य बाजार में प्रतिबंधित पान मसालों की बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया। आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर सहायक आयुक्त अजब सिंह रावत के निर्देशन में थोक एवं फुटकर किराना दुकानों का सघन निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान दिलबाग, गगन और तानसेन पान मसालों के तीन खाद्य नमूने गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। विभागीय टीम ने प्रतिष्ठान संचालकों को कालातीत खाद्य सामग्री की बिक्री न करने और ऐसी सामग्री को अलग रखने के लिए ड्रॉप बॉक्स की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
विभाग ने स्पष्ट किया कि बाजार में मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आमजन से अपील की गई कि कहीं भी खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका होने पर विभाग को सूचना दें, ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके। अधोमानक पनीर बेचने पर न्यायालय में मुकदमे विभाग द्वारा पूर्व में लिए गए पनीर के दो नमूने प्रयोगशाला जांच में अधोमानक पाए गए हैं। इस मामले में अपर जिलाधिकारी न्यायालय, नैनीताल में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 के तहत वाद दायर किए गए हैं। इस धारा के तहत दोष सिद्ध होने पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
त्योहारी सीजन में खाद्य गुणवत्ता बनाए रखने की अपील
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि त्योहारी सीजन और नवरात्र को देखते हुए कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, काला नमक, पापड़ समेत व्रत में उपयोग होने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए व्यापारियों को जागरूक किया जा रहा है। व्यापारियों को आवश्यक सुझाव देने के साथ ही विभागीय अभियान में सहयोग करने की अपील भी की गई है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य पदार्थों में मिलावट न करने, पैक्ड खाद्य सामग्री पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और बैच नंबर स्पष्ट अंकित रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा दुकानों पर रेट लिस्ट प्रदर्शित करने, बिल या कैश मेमो जारी करने तथा एफएसएसएआई लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदर्शित करने को कहा गया। खराब और कालातीत खाद्य सामग्री की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रखने के निर्देश भी दिए गए।
कार्रवाई के दौरान वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान सहित विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे।

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