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उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति निचली अदालत ना पहुंचने से नहीं हो सका सरेंडर

उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति निचली अदालत ना पहुंचने से नहीं हो सका सरेंडर 

                                 


                                                पूर्व विधायक खब्बू तिवारी को  बैरंग वापस लौटना पड़ा वापस  


श्री न्यूज 24/अदिति न्यूज 


जिला संवाददाता दलबहादुर पांडेय अयोध्या 


                                        अयोध्या -विशेष न्यायधीश एमपी-एमएलए / तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में  मंगलवार को आत्मसमर्पण करने पहुंचे भाजपा के पूर्व विधायक इन्द्र प्रताप तिवारी खब्बू को अदालत से वापस लौटना पड़ा। न्यायधीश ने उच्च न्यायालय का आदेश निचली अदालत न पहुंचने के कारण उनको न्यायिक अभिरक्षा में लेने से इंकार कर दिया। वहीं खब्बू के सरेंडर की खबर पर भारी फोर्स और काफी संख्या में समर्थक कचहरी पहुंच गये जिससे कचहरी में घंटो हलचल रही।

 गौरतलब है कि पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू समेत कृपा निधान तिवारी व फूल चंद यादव के खिलाफ साकेत कालेज प्रशासन ने फर्जी मार्कशीट लगाकर अगली कक्षा में प्रवेश लेने के आरोप में रामजन्मभूमि थाने में 16 फरवरी 1992 को धोखाधड़ी और कूटरचना की धारा में केस दर्ज कराया था।

प्रकरण में तत्कालीन विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट पूजा सिंह की अदालत द्वारा 18 अक्टूबर 2021 को सजा सुनाई गई थी। वर्तमान में खब्बू तिवारी सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर हैं। पांच दिन पूर्व 16 मार्च को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश को ही बहाल कर दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश के तहत इन्द्रप्रताप तिवारी खब्बू फैजाबाद की अदालत में आत्म समर्पण करने के लिए कचहरी पहुंचे और वापस लौटना पड़ा।

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