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लखनए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को जारी किया निर्देश बिना शिकायत के दर्ज करे हेट स्पीच की एफ आई आर

 लखनए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को जारी किया निर्देश बिना शिकायत के दर्ज करे हेट स्पीच की एफ आई आर



अदिती न्यूज श्री न्यूज 24 पोर्टल यूट्यूब चैनल लखनऊ रायबरेली


पत्रकार प्रवीण सैनी लखनऊ 


कहा देरी हुई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हेट स्पीच के मामलों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल एक्शन लेने का निर्देश दिया कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण देता है तो सरकारें बिना किसी शिकायत के एफआईआर दर्ज करें हेट स्पीच से जुड़े मामलों में केस दर्ज करने में देरी होने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा मामले में अगली सुनवाई बारह मई को होगी कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए बयान देने वाले के धर्म की परवाह नहीं करनी चाहिए इसी तरह धर्मनिरपेक्ष देश की अवधारणा को जिंदा रखा जा सकता है कोर्ट ने अपने दो हजार बाइस के आदेश का दायरा बढ़ाते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिए हैं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड सरकार को यह आदेश दिया था अदालत ने कहा कि हेट स्पीच एक गंभीर अपराध है जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित कर सकता है जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बैंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं यह दुखद है न्यायाधीश गैर-राजनीतिक हैं और उन्हें पार्टी ए या पार्टी बी से कोई सरोकार नहीं है और उनके दिमाग में केवल भारत का संविधान है बता दें कि सुप्रीम कोर्ट देश के विभिन्न हिस्सों से दाखिल हेट स्पीच से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर

रही है

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