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ई- पास मशीन से आधार प्रमाणीकरण करने के तत्पश्चात ही कार्डधारक को कोटेदार उपल्बध करा दें खाद्यान्न

 ई- पास मशीन से आधार प्रमाणीकरण करने के तत्पश्चात ही कार्डधारक को कोटेदार उपल्बध करा दें खाद्यान्न 


बदलापुर। पूर्तिनिरीक्षक अभिनव मिश्र ने कोटेदारों को कड़ी चेतावनी दिया है कि ई-पास मशीन से अंगूठा लगवाने के बाद  आधार प्रमाणीकरण करने के तत्पश्चात ही कार्डधारकों को यूनिट के मुताबिक खाद्यान्न देना सुनिश्चित करें। यह खाद्यान्न पर्यवेक्षण अधिकारी की मौजूदगी में दिया जायेगा। उन्होंने उचित दर बिक्रेताओ को चेताया है कि वायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के पश्चात कार्डधारक को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया गया तो उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी‌ । पूर्तिनिरीक्षक अभिनव मिश्र ने जारी की गयी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 के अन्तर्गत माह सितम्बर 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न व अन्तोदय लाभार्थियों में चीनी के वितरण की तिथि 12 सितम्बर से 23 सितम्बर तक निर्धारित की गयी थी। कतिपय कारणों से अब यह तिथि 24 सितम्बर से 26 सितम्बर तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त वितरण अवधि में अन्तोदय कार्डधारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्ड से सम्बंधित यूनिटों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट का नि:शुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जाएगा।

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