नई दिल्ली दिल्ली केंद्रीय जांच एजेंसी ई डी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
लखनऊ नई दिल्ली दिल्ली केंद्रीय जांच एजेंसी ई डी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
अदिती न्यूज श्री न्यूज 24 पोर्टल यूट्यूब चैनल लखनऊ रायबरेली
संवाददाता प्रवीण सैनी लखनऊ
सुप्रीम कोर्ट ने कहा ई डी अपने कामकाज में ईमानदारी बरते, निष्पक्षता के कड़े मानकों को बनाए रखे और प्रतिशोधी ना बने
सुप्रीम कोर्ट कहा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में ई डी का गुप्त आचरण संतोषजनक नहीं है क्योंकि इसमें मनमानी की बू आती है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ई डी किसी को गिरफ्तार करती है तो उसे लिखित में गिरफ्तारी के आधार की कॉपी आरोपी को देनी होगी
हाई कोर्ट ने कहा ई डी को पारदर्शी होना चाहिए निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के प्राचीन मानकों के अनुरूप होना चाहिए और अपने रुख में प्रतिशोधी नहीं होना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने एम तीन एम समूह के दो निदेशकों को तत्काल रिहा करने का आदेश देते हुए यह टिप्पणी किया
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