कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक पुत्री व महिला श्रमिक विवाह हेतु करें ऑनलाइन आवेदन
कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक पुत्री व महिला श्रमिक विवाह हेतु करें ऑनलाइन आवेदन
श्री न्यूज़ 24 से मंडल ब्यूरो चीफ रामधनी शुक्ला आदित्य न्यूज़ की ओर से खास खबर
जिला अमेठी से बड़ी खबर कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक अपनी योजना का लाभ श्रमायुक्त गोविन्द यादव ने बताया कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार
कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न कार्याे में लगे निर्माण श्रमिकों के हितार्थ कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत ऐसे सभी निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष की हो और पिछले 12 माहों में 90 दिवस का निर्माण कार्य/मनरेगा कार्य किया हो पंजीयन के पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि पंजीयन हेतु सम्बन्धित श्रमिक अपनी फोटो, आधार, बैंक
पासबुक, स्वयं का घोषणा पत्र व परिवार विवरण लेकर निकटतम जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से अथवा बोर्ड की वेबसाइट www.upbocw.in पर 03 वर्ष हेतु निर्धारित शुल्क रू0 80 (20 रू0 पंजीयन शुल्क, 60 रू0 अंशदान) जमा कर अपना पंजीकरण करा सकते है। उन्होंने बताया वर्तमान में संचालित कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत
पंजीकृत श्रमिक परिवार के अधिकतम 02 पुत्रियों एवं पंजीकृत महिला श्रमिक स्वयं की शादी हेतु सामान्य विवाह में रू0 55000 एवं अर्न्तजातीय विवाह में रू0 61000 तथा सामूहिक विवाह में रू0 75000 की धनराशि देय होगी। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि उक्त योजना के तहत आवेदन पंजीकरण के 01 वर्ष उपरान्त ऑनलाइन पोर्टल पर किया जायेगा तथा आवेदन के साथ कन्या एवं वर की आयु
सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र/हाईस्कूल अंकपत्र, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर, शादी का कार्ड ग्राम प्रधान/
लेखपाल/ पार्षद द्वारा प्रमाणित शादी की फोटो, बैंक पासबुक, कार्य प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ ऑनलाइन संलग्न की जायेगी। उन्होंने बताया कि योजना से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए उपरोक्त बोर्ड की वेबसाइट अथवा जनपद के सहायक
श्रमायुक्त ब्लॉक परिसर गौरीगंज के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है
श्री न्यूज़ 24 से मंडल ब्यूरो चीफ रामधनी शुक्ला आदित्य न्यूज़ की खास खबर।
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