पात्र दिव्यांग दम्पत्ति शादी अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त समस्त प्रपत्र कार्यालय में करें प्रस्तुत।
पात्र दिव्यांग दम्पत्ति शादी अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त समस्त प्रपत्र कार्यालय में करें प्रस्तुत।
न्यूज़ 24 से मंडल ब्यूरो चीफ शुकुल बाजार अमेठी से रामधनी शुक्ला
जिला अमेठी दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी नरेन्द्र कुमार पाण्डेय ने समस्त दिव्यांगजन को सूचित किया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15,000 व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000 एवं युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रु0 35,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि उक्त योजना के तहत पात्रता की शर्तो के तहत शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पत्ति में कोई
आयकरदाता की श्रेणी में न आता हो एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए व ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। इस क्रम में उन्होंने बताया कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति जिनका विवाह वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न हुआ है, वे अपना आवेदन वेबसाइट http//
divyangjanshadi.upsdc.gov.in पर कर सकते हैं तथा ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि है) आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाणपत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो) सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, निवास प्रमाणपत्र एवं युवक एवं युवती की आधारकार्ड की छायाप्रति एवं शादी कार्ड आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि उक्त योजना में आवेदक द्वारा ऑनलाइन किए गये आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्ड कापी जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी एवं अपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे तथा आवेदक द्वारा अपना मो०नं० आवेदन पत्र पर अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।
श्री न्यूज 24 से मंडल ब्यूरो चीफ शुक्ल बाजार अमेठी से रामधनी शुक्ला की खबर
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