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अगई के प्रधान पति को तीन साल की सजा

 अगई के प्रधान पति को तीन साल की सजा

सुलतानपुर। सुलतानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप हत्या के प्रयास के आरोपी कुड़वार ब्लॉक के ग्राम पंचायत अगई के प्रधान पति आलोक कुमार मिश्रा उर्फ खुशबू पुत्र रामकृष्ण मिश्रा निवासी तारा का पुरवा थाना कुडवार जनपद सुलतानपुर को सजा सुनाई गई है। प्रभावी पैरवी कर आपरेशन कनर्वशेसन अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस की ओर से न्यायालय एएसजे तीन जनपद सुलतानपुर की ओर से थाना कुड़वार  पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 17/2014 धारा  307/304/34 भादवि के अभियुक्त आलोक कुमार मिश्रा उर्फ खुशबू पुत्र रामकृष्ण मिश्र को  धारा 307/504/34 भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास  और 21000/ रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियोग 19.01.2014 समय 19.15 बजे थाना कुडवार पर पंजीकृत हुआ। जिसमें अभियुक्त ग्राम अगई प्रधान पति आलोक कुमार मिश्रा उर्फ खुशबू की ओर से  वादी के भाई को गाली देते हुए असलहे से गोली मार देने के सम्बन्ध में  विवेचक उपनिरीक्षक रामबचन ने विवेचना की थी। विवेचना से सम्पूर्ण साक्ष्य के क्रम में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्याः ए-01- 21.03.2014 को न्यायालय प्रेषित किया गया था।श्री न्यूज़ 24सुल्तानपुर से वियूरो चीफ शेष कुमार सिंह की रिपोर्ट

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