सहयोगियों को साथ लेकर जबरन निर्माण का मामला आया सामने।
सहयोगियों को साथ लेकर जबरन निर्माण का मामला आया सामने।
सुलतानपुर। सदर तहसील व कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम अमहट स्थित गाटा 399 क,399 ख की विवादित भूमि पर रोक के बावजूद डॉ अंशू शर्मा व उनके पति विकलेश के जरिये सहयोगियों को साथ लेकर जबरन निर्माण का मामला आया सामने। कैंसर पीड़ित पत्रकार मेहंदी हसन के इलाज में परेशान होने का नाजायज फायदा उठाकर स्थानीय प्रशासन को मिलाकर कब्जे का आरोप। सामने आए साक्ष्यों के मुताबिक सम्बंधित भूखंडों के सम्बन्ध में भूचित्र विभाजन को लेकर लम्बित है मुकदमा। सभी पक्षकारों के लिए राजस्व विभाग की तरफ से निर्माण कार्य करने पर लगाई गई है रोक। बावजूद इसके सेटिंग-गेटिंग के बल पर जबरन कब्जे का आरोप
कैंसर पीड़ित पत्रकार के परिवारीजनों ने डीएम-एसपी व अन्य जिम्मेदार अफसरों से निर्माण रुकवाने व न्याय दिलाने के लिए की मांग। डॉक्टर अंशू शर्मा व उनके पति के जरिये संघटक नम्बर से जुड़ी जमीन में बिना भू-चित्र विभाजन हुए ही मनमाने तरीके से निर्माण कराने का है आरोप। स्थानीय जिम्मेदार अफसर शिकायत के बावजूद अपने अधीनस्थों के कारनामे व पूरे प्रकरण से बने है अंजान,जिम्मेदारो के कारनामे से उठ रहा सवाल। ऐसे में यदि बिना पक्षो के संतुष्ट हुए या संघटक नम्बर का बिना भूचित्र विभाजन हुए हो गया जबरन निर्माण और भविष्य में सक्षम अदालत से निर्माण को मान लिया गया गलत या किसी का हक न मिलने की बनती है स्थिति तो इन सब बातों का कौन होगा जिम्मेदार ?
योगी सरकार के जरिये दिए गए निर्देशों की धज्जी उड़ाने का मामला आ रहा सामने। सामने आई जानकारी के मुताबिक अमहट गांव के रहने वाले पीड़ित पक्ष ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-30(2) के अंतर्गत दाखिल किया है भूचित्र विभाजन का मुकदमा। कलेक्ट्रेट स्थित न्यायालय में लम्बित है मुकदमा। संघटक नम्बरो की सीमा का बिना निर्धारण हुए व बिना हिस्सेदारी स्पष्ट हुए कब्जे का मामला चर्चा में। जिम्मेदार अफसरों के कारनामे से धारा- 30(2) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के बने कानून व उसके अंतर्गत होने वाली कार्यवाही का उद्देश्य हो रहा विफल। कानून तोड़कर काम कराने का मामला आया सामने। जिले के उच्चाधिकारी जल्द ले सकते है संज्ञान श्री न्यूज़ 24सुल्तानपुर से वियूरो चीफ शेष कुमार सिंह की रिपोर्ट
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