15 अप्रैल तक कराएं IPMS पोर्टल पर पंजीकरण, वरना निरस्त होगा कीटनाशक लाइसेंस
15 अप्रैल तक कराएं IPMS पोर्टल पर पंजीकरण, वरना निरस्त होगा कीटनाशक लाइसेंस
जिला कृषि अधिकारी ने विक्रेताओं व विनिर्माताओं को जारी किए निर्देश
अमेठी। जिले के सभी कीटनाशक विक्रेताओं एवं विनिर्माताओं के लिए एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन प्रणाली (IPMS) पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। जिला कृषि अधिकारी डॉ. राजेश कुमार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी संबंधित विक्रेता 15 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से पंजीकरण करा लें, अन्यथा उनका कीटनाशक लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा विकसित IPMS पोर्टल का उद्देश्य कीटनाशकों की बिक्री, स्टॉक प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण और आपूर्ति श्रृंखला की ऑनलाइन निगरानी सुनिश्चित करना है। इससे कीटनाशकों के विनियमन एवं प्रबंधन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकेगा।जिला कृषि अधिकारी के अनुसार पोर्टल पर पंजीकरण के लिए विक्रेता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, फर्म का पैन कार्ड, जीएसटी विवरण, प्राधिकरण पत्र तथा कीटनाशक लाइसेंस सहित अन्य आवश्यक अभिलेख अपलोड करने होंगे।
उन्होंने सभी संबंधित विक्रेताओं को समय सीमा के भीतर पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि पंजीकरण में किसी प्रकार की समस्या होने पर कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
मोहम्मद नसीम तहसील ब्यूरो को साथ

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