अमेठी में सख्त कार्रवाई: तीन अभियुक्त छह माह के लिए जिला बदर
अमेठी में सख्त कार्रवाई: तीन अभियुक्त छह माह के लिए जिला बदर
अमेठी। जिले में अपराध और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसते हुए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त/राजस्व) अर्पित गुप्ता ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत तीन अभियुक्तों को छह माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर (जिलाबदर) कर दिया है।
प्रशासन के अनुसार, इन व्यक्तियों के खिलाफ क्षेत्र में आतंक और भय का वातावरण बनाने के आरोप थे। इनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति खुलकर बोलने या गवाही देने का साहस नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते यह सख्त कदम उठाया गया।
जिलाबदर किए गए अभियुक्तों में:शमशाद पुत्र फहीमुद्दीन (निवासी अरगांव, थाना गौरीगंज)देवेंद्र कौशल उर्फ राजन पुत्र केंचन लाल (निवासी पुरखवां, थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक)इन दोनों को 23 अप्रैल 2026 से छह माह के लिए जिलाबदर किया गया है।वहीं तीसरे अभियुक्त:मासूक अहमद उर्फ राजा पुत्र महमूद अहमद (निवासी पूरे हसन मजरे हरखरनपुर, थाना जामो)को 24 अप्रैल 2026 से छह माह के लिए जनपद से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।अपर जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनपद में सक्रिय असामाजिक तत्वों और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही पुलिस को निर्देशित किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति लोकशांति और सुरक्षा भंग करने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल प्रभाव से निरोधात्मक कार्रवाई की जाए।प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे अपराधियों में भय और आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत होने की उम्मीद है।
यूपी रिपोर्टर मारूफ अहमद के साथ

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