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बीज व्यवसायियों का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य, 30 जुलाई तक करें प्रक्रिया पूर्ण: जिला कृषि अधिकारी

 बीज व्यवसायियों का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य, 30 जुलाई तक करें प्रक्रिया पूर्ण: जिला कृषि अधिकारी



अमेठी, 20 जुलाई 2026। जिला कृषि अधिकारी देवेन्द्र सिंह निरंजन ने बताया कि किसानों को प्रमाणित एवं गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विकसित बीज ट्रेसबिलिटी पोर्टल पर जनपद के सभी बीज व्यवसायियों का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य देश में बीज उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं बिक्री व्यवस्था को पारदर्शी, डिजिटल और सुदृढ़ बनाना है। उन्होंने बताया कि पोर्टल के माध्यम से किसी भी बीज उत्पादन इकाई (मैन्युफैक्चरिंग यूनिट) से लेकर अंतिम किसान तक बीज की आपूर्ति श्रृंखला का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। इससे बाजार में नकली, अमानक एवं अवैधानिक रूप से बेचे जाने वाले बीजों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा तथा किसानों को केवल प्रमाणित एवं उच्च गुणवत्ता वाले बीज ही प्राप्त होंगे। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद के समस्त बीज व्यवसायियों को आगामी 30 जुलाई 2026 तक अपने आवंटित लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से पोर्टल पर आवश्यक अभिलेख अपलोड करते हुए पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। पंजीकरण के लिए बीज अनुज्ञप्ति पत्र (लाइसेंस), पैन कार्ड, जीएसटी विवरण, आधार कार्ड तथा प्रतिष्ठान से संबंधित अन्य दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि किसी बीज विक्रेता को ऑनलाइन पंजीकरण अथवा डाटा फीडिंग में किसी प्रकार की समस्या आती है तो वह जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने सभी बीज व्यवसायियों से निर्धारित समयावधि के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि समय सीमा के बाद भी प्रक्रिया पूरी न करने वाले व्यवसायियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस को निलंबित अथवा निरस्त किया जा सकता है। देवेन्द्र सिंह निरंजन ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा एवं गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी संबंधित व्यवसायी समय से ऑनलाइन पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।


यूपी रिपोर्टर मारूफ अहमद अमेठी के साथ

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