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एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत उद्यमियों को मिलेगा वित्तीय सहयोग, ऑनलाइन आवेदन शुरू

 एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत उद्यमियों को मिलेगा वित्तीय सहयोग, ऑनलाइन आवेदन शुरू



अमेठी। उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा "एक जनपद एक व्यंजन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु सहायता योजना" संचालित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के माध्यम से जनपद अमेठी के चयनित पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े उद्यमियों, व्यवसायियों तथा नए उद्यम स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना (ओडीओसी) के अंतर्गत अमेठी जनपद के लिए समोसा, गुड़ की खीर, गुलगुला एवं बड़ी वाली पूड़ी को चयनित किया गया है। इन व्यंजनों से संबंधित उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय संचालित करने वाले उद्यमी योजना के माध्यम से अपने व्यवसाय की स्थापना, संचालन अथवा विस्तार के लिए वित्त पोषण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि योजना के अंतर्गत आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से विभागीय पोर्टल DIUPMSME पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। योजना के लिए किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। यह सुविधा केवल जनपद के लिए चयनित ओडीओसी उत्पादों से संबंधित इकाइयों को ही प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदक अथवा उसकी इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था अथवा सरकारी संस्था का ऋण चूककर्ता (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए। साथ ही योजना का लाभ केवल ऐसे आवेदकों को दिया जाएगा जिन्होंने पूर्व में केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त न किया हो। एक परिवार के केवल एक सदस्य को ही योजना का लाभ मिलेगा तथा पात्रता संबंधी शर्तों के अनुपालन का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, ट्रांसजेंडर महिला एवं दिव्यांगजन श्रेणी के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न करनी होंगी। मार्जिन मनी अनुदान का प्रावधान योजना के अंतर्गत परियोजना लागत के आधार पर मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाएगा। 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 6.25 लाख रुपये, 25 लाख से 50 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर 20 प्रतिशत अथवा अधिकतम 6.25 लाख रुपये, 50 लाख से 150 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 लाख रुपये तथा 150 लाख रुपये से अधिक की परियोजनाओं पर परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। स्वीकृत मार्जिन मनी उद्यम के सफल संचालन के दो वर्ष बाद बैंक ऋण में अनुदान के रूप में समायोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ट्रांसजेंडर महिला एवं दिव्यांगजन श्रेणी के लाभार्थियों को केवल 5 प्रतिशत अंशदान जमा करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को अतिरिक्त सुविधाएं एवं रियायतें भी प्रदान की जाएंगी। उपायुक्त उद्योग ने जनपद के इच्छुक उद्यमियों एवं युवाओं से योजना का लाभ उठाने के लिए समय से ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।


यूपी रिपोर्टर मारूफ अहमद अमेठी के साथ

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