एकमुश्त समाधान योजना के तहत बकायेदारों को 100 प्रतिशत ब्याज व सरचार्ज में छूट
एकमुश्त समाधान योजना के तहत बकायेदारों को 100 प्रतिशत ब्याज व सरचार्ज में छूट
जिला ब्यूरो मारूफ अहमद अमेठी के साथ
अमेठी। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद गौरीगंज ने जनहित में जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका परिषद गौरीगंज द्वारा बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना संचालित की जा रही है। यह योजना 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी, जिसके अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र के कर बकायेदारों को विशेष राहत प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत बकाया कर राशि का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज एवं सरचार्ज पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही, करदाताओं की सुविधा के लिए कुल बकाया राशि का भुगतान अधिकतम तीन आसान किस्तों में भी किया जा सकता है, बशर्ते भुगतान तीन माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाए। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि 01 अप्रैल 2026 तक की सभी आवासीय, गैर-आवासीय एवं मिश्रित श्रेणी की बकाया संपत्तियां इस योजना के लिए पात्र हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपना बकाया कर समय से जमा कर दें और ब्याज व सरचार्ज की पूर्ण छूट प्राप्त करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी तथा बकाया करदाताओं के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि योजना की अवधि 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक निर्धारित है, जबकि आवेदन एवं बकाया जमा करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2026 है। नगर पालिका परिषद गौरीगंज ने सभी करदाताओं से योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है।

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