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लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पानी में डूब कर मौत होने पर मिलेगा मुआवजा

 लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पानी में डूब कर मौत होने पर मिलेगा मुआवजा



अदिती न्यूज श्री न्यूज 24 पोर्टल यूट्यूब चैनल लखनऊ 


संवाददाता प्रवीण सैनी लखनऊ 

 

लखनऊ  राज्य सरकार डूब कर मरने के दौरान लाश न मिलने वालों के परिजनों को राहत देने जा रही है  ऐसे लोगों के परिवार वालों को तय समय पर मुआवजा राशि देने का विचार किया जा रहा है  इसके लिए राजस्व विभाग अन्य राज्यों का अध्ययन करते हुए प्रस्ताव तैयार करने जा रहा है देश के अन्य राज्यों में ऐसे लोगों के परिजनों को साठ से नब्बे दिनों में मुआवजा देने की व्यवस्था है

सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में उत्तराखंड झारखंड समेत देश के अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन किया गया है इसमें पाया गया है कि लाश न मिलने की स्थिति में भी मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है इसके लिए डीएम को अधिकृत किया गया है यूपी में भी इसके आधार पर डूब कर होने वाली मौत पर लाश न मिलने की स्थिति में मुआवजा देने के लिए डीएम को अधिकार देने पर विचार चल रहा है लाश न मिलने की स्थिति में कम से कम साठ दिनों तक इंतजार किया जाएगा इसके बाद डीएम सभी परिस्थितियों व हकीकत का पता लगवाएगा और परिजनों से शपथ पत्र लेकर मुआवजा देगा राज्य सरकार ने जून दो हजार इक्कीस में कुंआ नदी झील  तालाब पोखर नहर  नाला गड्ढा या पानी में डूब कर होने वाली मौतों को आपदा की श्रेणी में मानते हुए इनके परिजनों को मुआवजा देने का फैसला किया था डूब कर होने वाली मौतों पर एसडीएम द्वारा पुष्टि किए जाने पर मुआवजा राशि देने की व्यवस्था है लेकिन लाश न मिलने की दशा में परिजनों को इसका पैसा नहीं मिल पाता है अन्य राज्यों में लाश न मिलने की स्थिति में भी मुआवजा देने की व्यवस्था है लेकिन यूपी में परिजनों को दिक्कतें होती हैं

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