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अयोध्या में 4 आरोपियों को 5 साल कारावास की सजा: 2015 में एक किसान के ऊपर किया था जानलेवा हमला, कोर्ट ने आर्थिक जुर्माना भी लगाया

अयोध्या में 4 आरोपियों को 5 साल कारावास की सजा: 2015 में एक किसान के ऊपर किया था जानलेवा हमला, कोर्ट ने आर्थिक जुर्माना भी लगाया



अदिति न्यूज़/ श्री न्यूज़ 24 अयोध्या


मंडल ब्यूरो अयोध्या दलबहादुर पांडेय


अयोध्या की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार अभियुक्तों को जानलेवा हमले के मामले में 5-5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट मे 1 लाख 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 51,000 रुपये पीड़ितों को देने होंगे। घटना थाना कोतवाली इनायत नगर के नियामतपर गांव में 1 दिसंबर 2015 को घटित हुई थी। जिसका केस न्यायालय में चल रहा था।


यह आदेश फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार गुप्ता की अदालत से शुक्रवार को हुआ।


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीधर मिश्रा व अधिवक्ता रघुवंश वर्मा ने बताया कि घटना 1 दिसंबर 2015 की है। थाना कोतवाली इनायत नगर क्षेत्र नियामतपुर गांव निवासी 1 दिसंबर 2015 को दोपहर 12:30 बजे खेत में काम कर रहा था तभी गांव के ही देवेंद्र कुमार, आसाराम, राम निहाल, जैसराज लाठी डंडा से लैस होकर वहां पहुंचे और राम अवध पर हमला बोल दिया। उन्हें बचाने संजय, संत राज तथा राम नेवल पहुंचे तो सभी लोगों ने उन्हें भी मारा पीटा।


इसी मारपीट की वजह से राम अवध अपाहिज हो गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर किया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आपराधिक मानव वध के प्रयास समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया था। जिसका केस न्यायालय में चल रहा था।

फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश रवि कुमार गुप्ता ने जानलेवा हमले के मामले में सुनवाई करने के दौरान दोषी पाते हुए चार अभियुक्तों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा दी। इसके साथ ही 1 लाख 2000 रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माने की रकम में से 51000 घायलों को देने का आदेश हुआ है। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीधर मिश्रा व अधिवक्ता रघुवंश वर्मा ने बताया कि घटना 1 दिसंबर 2015 की है। वादी राम अवध खेत में काम कर रहा था। इसी समय देवेंद्र कुमार, आसाराम, राम निहाल, जैसराज निवासी नियामतपुर थाना इनायत नगर।

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