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अनुसूचित जाति के इच्छुक बेरोजगार बैंक ऋण के माध्यम से व्यवसाय आरम्भ करने हेतु करें ऑनलाइन आवेदन

 अनुसूचित   जाति   के इच्छुक   बेरोजगार   बैंक ऋण   के   माध्यम   से व्यवसाय   आरम्भ   करने हेतु    करें   ऑनलाइन आवेदन





श्री    न्यूज़    24   से मंडल        ब्यूरो    चीफ रामधनी        शुक्ला    की खास        रिपोर्ट।






अमेठी जिला से  समाज कल्याण अधिकारी (विकास) नलिनराज ने बताया कि जनपद में निवासरत अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जो की वर्तमान में बेरोजगार हो एवं स्वयं का व्यवसाय आरम्भ करने के इच्छुक हो के लिए उ0प्र0 


अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित योजना पी0एम0 अजय के घटक  ग्रान्ट इन   ऐड     के 



तहत समूह अथवा क्लस्टर के रूप में बैंक ऋण के माध्यम से व्यवसाय आरम्भ करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रति व्यक्ति रुपये 




50000 अथवा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) की धनराशि अनुदान के रूप में विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी, जिसमें मुख्य व्यवसाय अकृषि क्षेत्र में ई-रिक्शा/ई-लोडर/लोजिस्टिक वाहन/बुटीक व्यवसाय/किराना स्टोर/जनरल स्टोर/डेयरी/खुदरा व्यवसाय ए0सी0 



मरम्मत/सोलर टेक्नीशियन एवं अन्य व कृषि क्षेत्र के व्यवसाय जैसे भैंस पालन/बकरी पालन/मुर्गी पालन/सुअर पालन/फल आधारित व्यवसाय एवं अन्य हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। इस क्रम में उन्होंने बताया कि योजना से सम्बन्धित विस्तृत 




जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल http://grant-in-aid.upscfdc.in/ पर लॉग इन कर सकते है साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में अपने विकास खण्ड के 



सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (स0क0) अथवा जनपदीय कार्यालय स्थित विकास भवन कक्ष सं-4 कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) अमेठी अंतर्गत सहायक प्रबंधक गौरव श्रीवास्तव 




के मो0नं0-9559742648 से सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।





श्री    न्यू 24    से    मंडल    ब्यूरो चीफ रामधनी शुक्ला की खास रिपोर्ट आदित्य न्यूज़

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