30 जून तक अनिवार्य रूप से कराएं पीएम किसान योजना की वार्षिक ई-केवाईसी, अन्यथा लाभ से हो सकते हैं वंचित : उप कृषि निदेशक सुनील कुमार मंडल ब्यूरो अयोध्या
30 जून तक अनिवार्य रूप से कराएं पीएम किसान योजना की वार्षिक ई-केवाईसी, अन्यथा लाभ से हो सकते हैं वंचित : उप कृषि निदेशक सुनील कुमार मंडल ब्यूरो अयोध्या
अमेठी । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लाभार्थी किसानों के लिए वार्षिक ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। उप कृषि निदेशक सत्येन्द्र कुमार ने जनपद के सभी कृषकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कराने की अपील की है।उन्होंने बताया कि कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पीएम-किसान योजना को अधिक पारदर्शी बनाने, डाटा लीक की संभावनाओं को रोकने तथा केवल वास्तविक एवं जीवित लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है। शासन स्तर पर ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की गई है। निर्धारित समय सीमा तक ई-केवाईसी न कराने वाले किसानों को योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि लाभार्थी किसान दो माध्यमों से अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। बायोमैट्रिक ई-केवाईसी के लिए किसान अपने निकटतम जन सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाकर बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। इसके अलावा फेशियल ई-केवाईसी के लिए किसान पीएम-किसान मोबाइल एप का उपयोग कर सकते हैं अथवा ग्राम नोडल अधिकारी (वीएनओ) एवं कृषि विभाग के फील्ड कर्मियों से संपर्क कर सकते हैं।उन्होंने किसानों से समय रहते ई-केवाईसी पूर्ण कराने की अपील करते हुए कहा कि इससे भविष्य में योजना की किस्त प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी।इस दौरान उप कृषि निदेशक ने जनपद में संचालित प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन (एग्रीजंक्शन) योजना के संबंध में भी अभ्यर्थियों को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी मोबाइल नंबर से योजना में चयन कराने या प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर धनराशि की मांग की जाती है, तो अभ्यर्थी तत्काल कृषि भवन, ताला, अमेठी में संपर्क करें।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे फोन कॉल साइबर ठगों द्वारा किए जा सकते हैं। एग्रीजंक्शन योजना में चयन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है तथा किसी भी स्तर पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित नियमों एवं पात्रता के आधार पर किया जाता है। इसलिए किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को धनराशि न दें और संदिग्ध कॉल की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें।

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