अमेठी में 16 साल पुराने मोटर चोरी मामले में आरोपी को 27 दिन की जेल
अमेठी में 16 साल पुराने मोटर चोरी मामले में आरोपी को 27 दिन की जेल।
सुनील चौरसिया डिप्टी मंडल ब्यूरो अयोध्या
अमेठी, जिले में वर्ष 2010 में दर्ज मोटर चोरी के एक मामले में न्यायालय ने 16 वर्ष बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी को 27 दिन के साधारण कारावास तथा 1200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय सुल्तानपुर स्थित न्यायालय द्वारा सुनाया गया। पुलिस विभाग ने इसे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत मिली एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना पीपरपुर क्षेत्र के निवासी राजू सिंह पुत्र हरिकेश सिंह पर मोटर चोरी का आरोप था। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को 27 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा तथा 1200 रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा। यदि आरोपी निर्धारित अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।यह मामला 27 अप्रैल 2010 का है, जब क्षेत्र के निवासी राजेश सिंह पुत्र देवी प्रसाद सिंह ने अपने ट्यूबवेल की मोटर चोरी होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने चोरी गई मोटर आरोपी के कब्जे से बरामद करने का दावा किया था। विवेचना पूरी होने के बाद तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक दिनेश कुमार तिवारी ने 19 जून 2010 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था।हालांकि, न्यायिक प्रक्रिया और सुनवाई में लंबा समय लगने के कारण मामले का अंतिम निर्णय अब जाकर सामने आया है। पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के अंतर्गत अभियोजन, पैरवी और निगरानी सेल के समन्वित प्रयासों से यह दोषसिद्धि सुनिश्चित हो सकी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत पुराने लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने का कार्य लगातार जारी है।

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