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हाई कोर्ट के आदेश से रेलवे लाइन चलने का रास्ता हुआ साफ

हाई कोर्ट के आदेश से रेलवे लाइन चलने का रास्ता हुआ साफ



श्री न्यूज 24/अदिति न्यूज

मयंक गुप्ता



फलाहारी गौ सेवा फाउंडेशन पलिया की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए  हाई कोर्ट लखनऊ ने रेलवे और जनता की समस्याओं को सुना

याचिका कर्ता की तरफ से विद्वान वकील ने पलिया सहित मैलानी से नानपारा रेलवे से यात्रा कर रहे यात्रियों की समस्याओं को  कोर्ट के सामने रखा 


माननीय हाई कोर्ट ने सभी को सुनते हुए रेलवे विभाग को यह अधिकार दिया कि 4 माह  में रेलवे लाइन को चालू करने का निर्णय ले  और भविष्य में  रेलवे लाइन चालू करने की 4 अन्य याचिकाओं की बाधा रेलवे न बता पाए इसके लिए कोर्ट ने रेलवे को ये अधिकार दे दिया है कि वे रेलवे की परियोजनाओं को चालू करे और यात्रियों को सुविधा प्रदान करे 

आदेश आने के बाद पलिया सहित आसपास की क्षेत्र में रेलवे चलने की अटकलों का रास्ता साफ हो गया है और वन विभाग का भी कोई अड़चन नहीं आया


जिस प्रकार भारतवर्ष में अनेक जगहों पर वन विभाग के नेशनल पार्क के बीच से रेलवे लाइन चालू है उसी तरह से मैलानी से नानपारा रेलवे लाइन चालू करने के लिए रेलवे को स्वयं यह निर्णय लेने का अधिकार मिल गया है

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