दुष्कर्म एवं शादी तुड़वाने के आरोपी की जमानत खारिज
दुष्कर्म एवं शादी तुड़वाने के आरोपी की जमानत खारिज
पीड़िता ने आरोपी पर शादी से इनकार करने व दूसरे से तय होने पर रुकावट डालने का लगाया आरोप
श्री न्यूज़ 24 से अयोध्या मंडल ब्यूरो चीफ शुकुल बाजार अमेठी से रामधनी शुक्ला
सुलतानपुर। युवती को शादी का झांसा देकर कई साल तक दुष्कर्म करने व बाद में शादी से इनकार करने एवं दूसरे से शादी तय होने पर पीड़िता की अश्लील वीडियो दिखाकर शादी तुड़वाने के आरोप से जुड़े मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में आरोपी आदित्य त्रिपाठी की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को बहस हुई। एफटीसी प्रथम कोर्ट के जज विजय कुमार गुप्ता की अदालत ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
लम्भुआ थाने के एक गांव रहने वाले पीड़िता युवती ने गत 25 अप्रैल को स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता के आरोप के मुताबिक लम्भुआ थाने के गरएं गांव का आरोपी आदित्य त्रिपाठी करीब साढ़े पांच साल पहले से उनके संपर्क में रहा और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के आरोप के मुताबिक आरोपी ने युवती का अश्लील वीडियो भी बना लिया था। आरोप के मुताबिक पीड़िता ने शादी के लिए कहा तो आरोपी ने इनकार कर दिया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी आदित्य त्रिपाठी के शादी से इनकार करने के बाद पीड़िता की दो जगह शादियां तय हुई,पर आरोपी ने वर पक्ष को पीड़िता की अश्लील वीडियो दिखाकर उनकी शादी तुड़वा दिया। मामले में आरोपी के खिलाफ पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ और उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई। मामले में आरोपी आदित्य की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है।

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