वृद्धावस्था पेंशन के लिए आधार नहीं होगा आयु प्रमाण, शासन ने जारी किए नए निर्देश
वृद्धावस्था पेंशन के लिए आधार नहीं होगा आयु प्रमाण, शासन ने जारी किए नए निर्देश
नगरीय क्षेत्रों के वृद्धजनों को राहत, पेंशन आवेदन में राशन कार्ड व वोटर आईडी भी मान्य।
60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र नागरिकों से पेंशन योजना में आवेदन की अपील।
वृद्धावस्था पेंशन हेतु आयु सत्यापन के नियमों में बदलाव, नगर क्षेत्र के लिए नई व्यवस्था लागू
अमेठी। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन, स्वीकृति एवं पेंशन वितरण की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन संचालित की जा रही है। शासन द्वारा नगरीय क्षेत्रों में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सत्यापन संबंधी प्रक्रिया में आंशिक संशोधन करते हुए नए निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदकों की आयु सत्यापित करने के लिए परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर उपलब्ध रहता है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में इस प्रकार का अभिलेख उपलब्ध नहीं होने से आयु सत्यापन में कठिनाइयाँ आ रही थीं। इसी समस्या के समाधान के लिए शासन ने निर्देश जारी किए हैं कि नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे वृद्धजन, जिनके पास हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है तथा परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है, उनकी आयु सत्यापित करने हेतु निर्धारित अभिलेखों के अतिरिक्त राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एवं पैन कार्ड को भी मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था केवल नगरीय क्षेत्रों के आवेदकों के लिए लागू होगी। इसके लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि उसके पास हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है तथा उसके क्षेत्र में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने जनपद के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत नया ऑनलाइन आवेदन करते समय आयु संबंधी अभिलेख सावधानीपूर्वक अपलोड करें। ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदक परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा जन्मतिथि अंकित शैक्षिक प्रमाण-पत्र अपलोड करें, जबकि नगरीय क्षेत्रों के आवेदक राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड में से कोई एक मान्य दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि आवेदक आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड अपलोड न करें तथा शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें, जिससे पात्र वृद्धजनों को समयबद्ध रूप से पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हो सके।
यूपी रिपोर्टर मारूफ अहमद अमेठी के साथ

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